ATM Rules Change & GST Rules Change from 1st may 2023: अप्रैल का महीना समाप्त हो चुका है और आज से मई का महीना शुरू हो चुका है । हर महीने की शुरु होने पर कुछ न कुछ नियमों में फेरबदल होता है। इन बदलावों का सीधे तौर प्रभाव आपकी पॉकेट पर होता है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में फेरबदल होने से लेकर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नियमों में भी कई फेरबदल (gst rules Change) होने वाले हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड और एटीएम कार्ड से लेनदेन से जुड़े नियमों में भी फेरबदल होने जा रहे हैं। ऐसे में 1 मई 2023 से बदलने जा रहे इन नियमों के विषय में आपको अवश्य जानना चाहिए। इसी क्रम में आज हम आपको उन्हीं मुख्य फेरबदलों के विषय में बताने जा रहे हैं, जो 1 मई 2023 से लागू होने जा रहे हैं। आइए जानते हैं इन फेरबदलों के विषय में…
ATM Rules Change & GST Rules Change from 1st may 2023
GST के नियमों में हो रहे फेरबदल (gst rules Change)
मई की शुरुआत से व्यापारियों के लिए GST में बड़ा फेरबदल होने वाला है। नए नियम के मुताबिक, अब 100 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 7 दिनों के भीतर लेनदेन की रसीद को इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। मौजूदा समय में इनवॉयस जनरेट और उसे अपलोड करने की तारीख के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है। GST Rules Change from 1st may 2023
रसोई गैस सिलेंडर (LPG gas cylinder Change)
मई महीने की शुरुआत में रसोई गैस सिलेंडर के दामों में फेरबदल देखने को मिल सकता है। पिछले महीने सरकार ने 19 किलो वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 91.50 रुपये की कटौती की थी। ऐसे में 1 मई 2023 को रसोई गैस सिलेंडर के साथ सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में फेरबदल देखने को मिल सकते हैं।
ATM ट्रांजैक्शन से जुड़े नियम (ATM rules Change)
punjab national bank (पंजाब नेशनल बैंक) ने एटीएम कार्ड से होने वाले transactions को लेकर rules में फेरबदल का फैसला लिया है। ये नए नियम 1 मई 2023 से apply हो जाएंगे। इस नियम के अंतर्गत यदि पीएनबी ग्राहकों के खाते में एटीएम से पैसे निकालते समय कोई पैसे नहीं हैं। इस स्थिति में ट्रांजैक्शन फेल होने के बाद बैंक जीएसएटी जोड़कर 10 रुपये का चार्ज वसूलेगा। इस विषय में पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी दी है। ATM Rules Change & GST Rules Change from 1st may 2023
म्यूचुअल फंड में KYC अनिवार्य (Mutual fund Change)
बाजार नियामक सेबी (SEBI) की ओर से Mutual fund companies को कहा गया है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि निवेशक (investor) केवाईसी(KYC) वाले ई-वॉलेट (E-wallet) से ही Mutual fund में निवेश करें। यह एक मई से लागू हो जाएगा। इसके बाद Investor KYC वाले E-wallet से ही invest कर सकते हैं।